मोहाली- रेपिस्ट पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाल ही में उन्हें रेप के मामले में न्यायालय में दोषी करारा दिया था। 28 मार्च को हुई कोर्ट की सुनवायी के दौरान उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया था।

गौरतलब है कि यह साल 2018 की रेप की घटना को लेकर है, जिसमें जीरकपुर की रहने वाली पीड़ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बजिंदर ने उसे विदेश में सेटल कराने के बहाने उसका यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, बजिंदर ने अपने फोन में उसका एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जिसके बाद वह पीड़िता को लगातार धमकी देने लगा कि यदि वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। हालाकि बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था।

अब सात साल बाद कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है। जिसमें वो दोषी सिद्ध हुआ है। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले सात सालों से न्याय के लिए चक्कर काट रही है। इसके पुलिस और कोर्ट के दरवाजें खटखटाए। पीड़िता का यह भी दावा है कि उसके जैसी और भी कई महिलाएं हैं, पादरी ने जिनका शोषण किया है। वह एक एक दरिंदा है, उसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए।

पीड़िता का आरोप है कि बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों का बेवकूफ बना रहा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए बजिंदर सिंह को बाहर से फंडिंग भी आती थी।

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